ऑनलाइन फ्राॅड होने पर क्या करें…? जानिए पूरी प्रक्रिया
ऑनलाइन फ्राॅड होने पर क्या करें –
१- नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सैल में फ्रॉड की जल्द से जल्द शिकायत दर्ज कराकर उसकी रिसीविंग ले लें।
२- केंद्र सरकार के नेशनल साइबर क्राईम हेल्पलाईन 1930 पर या नेशनल साइबर क्राईम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर तुरंत शिकायत दर्ज करवाएं।
३- फ्रॉड वाले ही दिन या अगले दिन कोशिश करें कि पुलिस की रिसीविंग को लेकर अपने बैंक में जाएं। वहां फ्रॉड की एप्लिकेशन लिखें और पुलिस की रिसीविंग को संलग्न कर दें।
४- दोनों कॉपी की सॉफ्ट कॉपी को आरबीआई की इमेल आईडी crpc@rbi.org.in पर (सीसी में अपने बैंक का ईमेल आईडी डालकर) तुरंत भेज दें।
कितने दिन में मिल जाती है धोखाधड़ी की रकम-
३ से २१ दिन के भीतर आपको पैसा वापस मिल जाएगा।
किसे नहीं मिलता पैसा वापस?
जो लोग एक हफ्ते बाद बैंक और पुलिस को सूचना देते हैं उनकी रकम वापस मिलने की संभावना कम होती है। अगर किसी ने बिटकॉइन, ऑनलाइन करेंसी, पोर्न साइट या चैट रूम, ऑनलाइन गेम्स या सट्टा आदि में पैंसा गंवाया है तो वह पैंसा वापस नहीं मिल पाता। अगर किसी ने जानबूझकर ट्रांजेक्शन किया है या बैंक द्वारा सूचित करने के बाद भी ट्रांजेक्शन किया है तो पैसा वापस नहीं मिलता।
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