प्रेमिका की हत्या के दोषी प्रेमी को आजीवन कारावास
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत ने प्रेमिका की हत्या में प्रेमी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी पर 25 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड दंड नही देने पर अभियुक्त को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मृतका आईटीबीपी की जवान थी। कथित प्रेमी ने मध्यप्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर हल्द्वानी आई प्रेमिका की चाकू गोद कर हत्या कर दी थी।
अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा के अनुसार जयकोट पांगला धारचूला निवासी विमला आईटीबीपी में भर्ती होने के बाद मध्यप्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर 22 जनवरी 2016 को हल्द्वानी पहुंची जहां उसका भाई रवीन्द्र कोचिंग करता था। रवीन्द्र उसके कमरे में पहुंचने के बाद बाजार चला गया। जब विमला कमरे में अकेले थी। तो उसे उसका पूर्व प्रेमी नवीन धौनी पुत्र धन सिंह धौनी निवासी बसकुनी लोहाघाट विमला से मिलने आया। इसके बाद नवीन साजिश कर विमला को अपने साथ ले गया और उसने चाकू से गोदकर विमला की हत्या कर दी। मृतका का शव पुलिस ने बरामद कर लिया था। मृतका के भाई की तहरीर पर आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 महिलाओं को गवाह के रूप में पेश किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी ठहराते हुए आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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