अल्मोड़ा की डीएम ने सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले से वसूला 200 रुपये अर्थदण्ड
सराहनीय पहल -:
अल्मोड़ा। उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध विधेयक 2016 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराये जाने के कराये जाने को लेकर जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने सराहनीय पहल की है। उन्होंने लिंक रोड में गुरूद्वारे के समीप सुनील पुत्र बची राम निवासी अल्मोड़ा को सार्वजनिक स्थान में थूकने पर उनका मौके पर चालान कर दो सौ रूपये का अर्थदण्ड वसूला। डीएम ने अफसरों को चेताया है कि विधेयक का कडाई से पालन करवायें।
डीएम ने कहा कि इस विधेयक का कड़ाई से पालन हो इसके लिए अनेक अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है जो स्थानस्थान पर कूड़ा, कचरा, प्लास्टिक अन्य जीव अनाशित, सीवर बहाना आदि का निरीक्षण कर मौके पर ही चालान करेंगे इसके लिए नगरपालिका के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका क्षेत्र को स्वच्छ बनाये रखने के लिए हमें लोगो को जागरूक करना होगा। जागरूकता के बाद भी यदि कोई विधेयक का पालन न करते पाया गया तो उसका चालान किया जायेगा। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, अधिशासी अभियन्ता लोनिवि को भी निर्देश दिये है कि शहर के अनेक स्थानों में एवं लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर यदि किसी के द्वारा इस तरह अनियत्रित ढ़ंग से कूड़ा, कचरा डाला जा रहा है तो वे इस विधेयक के अन्तर्गत चालान नियमानुसार करना सुनिश्चित करेंगे।
डीएम श्रीवास्तव ने कहा है कि समयसमय पर निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका एवं नामित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह चालान किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि इस विधेयक के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है इसलिए सभी लोग जागरूक होकर इसका कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। डीएम ने बताया कि नगरपालिका परिषद अल्मोड़ा, नगरपालिका परिषद चिलियानौला, नगर पंचायत द्वाराहाट एवं नगर पंचायत भिकियासैंण अन्तर्गत कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 की धारा 3 के प्राविधानो के अन्तर्गत उनके क्षेत्रान्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी नामित किये गये है।
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