एसिड अटैक दोषी को दस साल की सजा
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने युवती पर एसिड अटैक मामले में निचली कोर्ट का फैसला पलटते हुए न केवल दोषमुक्त को दोषी करार दिया, बल्कि उसे दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को पांच लाख मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
गौरतलब है कि 18 दिसंबर 2009 को रुड़की में एक युवती पर मोहम्मद आजम नामक युवक ने एसिड फेंक दिया था, जिससे युवती गंभीर रूप से झुलस गई थी। निचली कोर्ट से आरोपी बरी कर दिया था जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर की थी।
मामले की सुनवाई होने पर वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व जस्टिस शरद शर्मा की खंडपीठ ने आरोपी को दोषी करार दिया साथ ही कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद हरिद्वार पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए उसे दस सान की सजा और पीड़िता को पांच लाख मुआवजा देने का आदेश दिया।
कोर्ट ने एसिड पीड़ित को दिव्यांग श्रेणी में शामिल करने, नौकरी में आरक्षण देने, ऐसे अभियोगों का निस्तारण तीन माह में करने सम्बंधी निर्देश भी जारी किए।
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