पंचायत चुनाव में एक्ट के अनुसार तय होगी उम्मीदवारी
25 जुलाई, 2019 से पूर्व जिनके दो से अधिक जीवित बच्चे हैं वह पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य हैं जबकि उक्त तिथि के बाद दो से अधिक जीवित संतान वाला व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य नहीं
डीबीएल संवाददाता / देहरादून।
प्रदेश में दो बच्चों से अधिक संतान वाले व्यक्ति पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी नहीं कर पाएंगे। प्रदेश के पंचायती राजमंत्री सतपाल महाराज ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी हेतु 02 से अधिक जीवित संतान वाले प्रत्याशियों के लिए चुनाव में भागीदारी करने के हेत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 25 जुलाई, 2019 कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है। अर्थात कट ऑफ डेट से पूर्व जिनके दो से अधिक जीवित बच्चे हैं वह पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य हैं जबकि उक्त तिथि के बाद दो से अधिक जीवित संतान वाला व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है।
मामले में पंचायतीराज निदेशक निधि यादव ने कहा है कि पूर्व में शासन की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी को सरकार ने वापस ले लिया है। सूबे में पंचायत चुनाव के लिए एक समान व्यवस्था बनाने को लेकर निदेशालय की ओर से संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।