उत्तराखंड

पेंशन धारक की मृत्यु होने पर एक माह के भीतर देनी होगी सूचना

डीबीएल संवाददाता / देहरादून।

उत्तराखंड शासन के अनुसार पेंशन धारक की मृत्यु होने के बाद एक माह के भीतर उनके वैध उत्तराधिकारी द्वारा उनकी मृत्यु की सूचना अनिवार्य रूप से सम्बन्धित कोषागार को उपलब्ध करानी होगी।

अपर सचिव वित्त डॉ इकबाल अहमद ने निदेशक कोषागार एवं प्रदेश के समस्त कोषाधिकारियों को जारी पत्र के माध्यम से र्निदेश दिए हैं कि वे अपने स्तर से राज्य सरकार के समस्त पेंशन धारकों को यह सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करें कि पेंशन धारक की मृत्यु होने के उपरान्त एक माह की अवधि के भीतर उनके वैध उत्तराधिकारी द्वारा उनकी मृत्यु की सूचना अनिवार्य रूप से सम्बन्धित कोषागार को उपलब्ध कराया जाय।

इस विषय पर निदेशक कोषागार एवं हकदारी उत्तराखण्ड दिनेश चन्द लोहनी ने बताया है कि राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की मृत्यु होने के उपरांत उनके वैध उत्तराधिकारी द्वारा ससमय कोषागारों में उनकी मृत्यु की सूचना प्रेषित नहीं की जा रही है, जिससे कदाचित अनावश्यक रूप से राजकीय धन का प्रेषण उक्त मृत पेंशनधारकों के बैंक खातों में होता है, जिसे कालांतर में समायोजित किया जाना पड़ता है। यह स्थिति वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से उचित नहीं है।

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