उत्तराखंड

1 जुलाई से लागू होंगे उत्तराखंड में नए आपराधिक कानून

डीबीएल संवाददाता / देहरादून।

देशभर में 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनो हेतु उत्तराखंड की तैयारी पूरी हो चुकी है। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज गृह सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में सभी राज्यों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह जानकारी दी है. रतूड़ी ने कहा कि 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 हेतु उत्तराखंड राज्य ने पूरी तैयारी कर ली गई है।

उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि नये आपराधिक कानूनों के पास होने के बाद हमारे द्वारा सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (CDTI ) और ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR&D) से समन्वय स्थापित कर PTC/ ATC तथा अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों से 50 अधिकारियों को ग़ाज़ियाबाद और जयपुर से मास्टर ट्रेनर का कोर्स कराया गया है। साथ ही उत्तराखंड पुलिस हस्तपुस्तिका तैयार की गई है, जिसके आधार पर सारे कोर्स का संचालन किया जा रहा है। इसमें वृहद कानूनों को सरल तरीके से पढ़ने की विधि तैयार की गई है द्य जिसकी एक एक प्रति समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को वितरित की जा रही है।

बैठक में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, सचिव दिलीप जावलकर सहित गृह विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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