उत्तराखंड

पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने को अब नहीं चलेगी आनकानी – एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जारी किया फरमान

देहरादून। पुलिस थानों में शिकायत दर्ज करवाने के लिए जाने वाले शिकायतकर्ता को अब निराश नहीं होना पड़ेगा। पुलिस विभाग की ओर से प्रदेश के सभी पुलिस जनपद प्रभारियों को यह निर्देश जारी किया गया है कि थाने में शिकायत लेकर आने वाले पीड़ित की अर्जी को तत्काल रिसीव किया जाए। फरमान में यह भी कहा गया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले थाना प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड को शिकायती प्रार्थना-पत्रों को थाने पर रिसीव नहीं किए जाने की शिकायतें मिलने पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने प्रदेश के सभी जनपद प्रभारियों को सर्कुलर जारी कर आदेशित किया है कि थानों पर प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना-पत्रों को रिसीव न करने की कार्य प्रणाली को समाप्त किया जाये, भविष्य में जिस थाने से पीड़ित के शिकायती प्रार्थना-पत्र को रिसीव न करने की शिकायत प्राप्त होती है, तो उस थाना प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाये। इसके लिए अपर पुलिस अधीक्षकों व क्षेत्राधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाये।

एडीजी अशोक कुमार ने कहा की पीड़ित को पुलिस की कार्यवाही से न्याय की उम्मीद रहती है। यदि थाने पर पीड़ित के शिकायती प्रार्थना पत्र को रिसीव कर लिया जाता है और सक्षम अधिकारी द्वारा पीड़ित के प्रार्थना-पत्र की जांच कर वैधानिक कार्यवाही कि जाती है, तब पीड़ित का पुलिस पर विश्वास बढ़ता है और पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही से पुलिस की अच्छी छवि बनती है।

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