उत्तराखंड
हाईकोर्ट ने कहा – पंचायतीराज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए आयोग

डीबीएल संवाददाता / देहरादून।
उत्तराखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने विचाराधीन एक रिट याचिका को आधार बनाते हुए आदेश जारी किया है कि चुनाव आयोग पंचायतीराज एक्ट के मुताबिक ही चुनाव सम्पन्न कराये। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी पीड़ित शिकायत होने पर चुनाव के बाद भी इलेक्शन पिटिशन दाखिल कर सकता है ।