तंबाकू संशोधन विधेयक को उत्तराखंड की समाजसेवी संस्था बालाजी सेवा संस्थान का समर्थन
देहरादून। डीबीएल संवाददाता/उदय राम ममगाईं
सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, संशोधन विधेयक, 2020 को उत्तराखंड की समाजसेवी संस्था बालाजी सेवा संस्थान ने समर्थन दिया है। संस्थान का कहना है कि तम्बाकू नियंत्रण कानून में प्रस्तावित संशोधन महत्वपूर्ण हैं, जिससे तंबाकू तक युवाओं की पहुँच को रोका जा सके और उन्हें गंभीर स्वास्थ्य खतरों से बचाया जा सके।
उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए बालाजी सेवा संस्थान जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। प्रस्तावित सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, संशोधन विधेयक, 2020 को स्वागत योग्य बताते हुए संस्थान का मानना है कि को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत प्रावधान को कठोर बनाने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए और इसमें अल्पवयस्कों को न केवल तंबाकू उत्पादों की बिक्री बल्कि तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये। संस्थान ने तंबाकू के खिलाफ प्रस्तावित संसोधन विधेयक में सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की अनुमति देने के लिए मौजूदा किशोरों की आयु सीमा को 18 वर्ष से 21 साल किये जाने को भी बेहद जरूरी कदम बताया है।
बालाजी सेवा संस्थान ने सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पाद का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्यवाही/जुर्माने के प्रावधान को और सख्त बनाये जाने पर भी जोर दिया है।