उत्तराखंड

कांवड़ यात्रा-2025 : खाद्य कारोबारियों को दुकान पर मालिक का नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य

डीबीएल संवाददाता / देहरादून।

उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा 2025 के दौरान व्यवसायिक कारोबारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान के मालिक का नाम, व्यवसायिक लाइसेंस के साथ अपना पहचान पत्र अनिवार्य रूप से दिखाना होगा।

श्रद्धा और आस्था के महापर्व कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने एक सख्त और समर्पित कार्ययोजना तैयार की है, जिसके तहत लाखों श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए व्यापक निगरानी अभियान चलाया जाएगा।

कानूनी कार्रवाई के साथ 2 लाख तक का जुर्माना :

कांवड़ यात्रा 2025 के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए शासन ने सख्त व्यवस्था लागू कर दी है। स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ आर. राजेश कुमार ने कहा इस संबंध में यात्रा मार्गों पर मौजूद सभी होटल, ढाबा, ठेली, फड़ व अन्य खाद्य कारोबारियों को कुछ जरूरी निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है, हर खाद्य कारोबारी को अपने लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र अपने प्रतिष्ठान में प्रमुख जगह पर लगाना होगा। छोटे व्यापारियों व ठेले-फड़ वालों को भी अपना फोटो पहचान पत्र और पंजीकरण प्रमाण पत्र अपने पास रखना और प्रदर्शित करना जरूरी होगा। शासन के निर्देशानुसार जो कारोबारी निर्देश नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई 2 लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

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