सीईओ ने दिए निर्वाचन व्यय लेखा समय दाखिल करने के निर्देश
डीबीएल ब्यूरो
देहरादून। प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय लेखे की जानकारी देना जरूरी है। सीईओ रतूड़ी ने समस्त राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वे आयोग के दिशा-निर्देशानुसार अपना निर्वाचन व्यय लेखा समय दाखिल करें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने मंगलवार को कहा कि हाल ही में प्रदेश में हाल ही में सम्पन्न हुए विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिन के अन्दर निर्वाचन व्यय लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में ऑनलाइन भी दाखिल किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन दाखिल प्रक्रिया के सहायतार्थ लेखा परीक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के अधिकारियों, कार्मिकों आदि को इलेक्शन कमीशन रिर्टन प्रीपेयर्स के रूप में नामित किया गया है। रतूड़ी ने बताया कि नामित अधिकारी व कार्मिक प्रथम चरण में निर्वाचन व्यय लेखो की ऑनलाइन प्रक्रिया की प्रारम्भिक तैयारी हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियां के सहायतार्थ 23 से 25 मार्च, 2017 तक संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय में उपस्थित रहकर आयोग के निर्देशानुसार कार्य संपादित करेंगे।
द्वितीय चरण में निर्वाचन व्यय लेखो के अंतिम रूप से ऑनलाइन दाखिल प्रक्रिया हेतु म्ब्त्च् के रूप में नामित समस्त अधिकारी, कार्मिक संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय में 5 से 11 अप्रैल, 2017 तक उपस्थित रहकर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखे का आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम रूप से ऑनलाइन दाखिल प्रक्रिया का संपादन सुनिश्चित करेंगे।
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