उत्तराखंड

पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देने को सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में

देहरादून/डीबीएल ब्यूरो। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधा देने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास किराए के रूप में बकाया धनराशि बाजार दर पर वसूला जाए। उसके बाद राज्य संपत्ति विभाग ने बाजार दर पर किराए का आंकलन करके धन राशि तय की थी, लेकिन अब तक किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री ने यह किराया नहीं चुकाया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधा दिए जाने के प्रकरण की बात की जाए तो त्रिवेंद्र रावत सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों पर सरकारी बंगले के बकाए को माफ करने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और विजय बहुगुणा इस बकाया पर राहत की मांग करते हुए हाईकोर्ट चले गए हैं। हाईकोर्ट ने इसी महीने की पांच तारीख को उनके मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रखा है। अब यह फैसला किसी भी दिन सुनाया जा सकता है।

हाल ही में त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य के दायित्वधारियों के मानदेय और भत्तों में तीन गुना तक की बढ़ोत्तरी कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्रियों पर बकाया लाखों रुपये के बकाया को माफ करने के लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार बकाया माफी के लिए त्रिवेंद्र सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। इस अध्यादेश से नैनीताल हाइकोर्ट के फैसले को पलटा जा सकेगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्रियों पर आवास के किराए के रूप में राज्य संपत्ति विभाग के करोड़ों रुपये बकाया हैं। इनमें सबसे ज्यादा बकाया दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के नाम पर है।

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