उत्तराखंड
सूबे में खनन पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
नैनीताल। नैनीताल हाई कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए राज्य में खनन पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने अगले आदेश तक नए पट्टे जारी करने पर भी रोक लगाई है। जस्टिस राजीव शर्मा व जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ के समक्ष बागेश्वर निवासी नवीन पन्त की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया था कि खनन से गांव को खतरा पैदा हो गया है। पिछली सुनवाई में डीएम बागेश्वर कोर्ट में पेश हुए थे। खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए खनन पर पूरी तरह पाबंदी लगाते हुए सरकार को उच्चस्तरीय कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। कमेटी खनन पट्टों की जांच कर रिपोर्ट देगी। इसके बाद ही खनन को लेकर तस्वीर साफ होगी।
Key Words : Uttarakhand, HC, Order, Mining, province