उत्तराखंड

उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के लिए ऑनलाइन करना होगा आवेदन

देहरादून। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक पंकज मीणा ने कहा है कि प्रदेशभर के सरकारी महकमों में कार्यरत कर्मचारियों को अब सादे कागज पर लिखे गए प्रार्थना-पत्र से अवकाश नहीं मिलेगा, उन्हें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन भी अवकाश पर जाने से तीन दिन पूर्व करना अनिवार्य है। आवेदन स्वीकार होगा कि नहीं, इसकी जानकारी भी कर्मचारी को अधिकारी ऑनलाइन ही देंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के अवकाश के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके लिए आईटी विभाग ने लीव मॉड्यूल तैयार किया है। यह तीन ग्रुप में है। इसी ग्रुप में कर्मचारी को अपने ग्रुप या अवकाश की छंटनी करके अवकाश लेने से पहले आवेदन अपने विभागाध्यक्ष को करना होगा। इस ऑनलाइन की प्रति मुख्यालय जाएगी। प्रदेश में पहले चरण में प्रायोगिक तौर पर यह योजना 17 अप्रैल से शुरू कर दी और 21 मई से इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। इसके आदेश सभी विभागों में सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। राजकीय मामलों की सफल क्रियान्विति करवाने में देशभर में प्रदेश का सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग अव्वल है। इसी कारण सरकारी कार्यालयों में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है।

कर्मचारी या अधिकारी को अवकाश के प्रकार (सीएल, एचपीएल, एचक्यूएल, पीएल, आरएच या एसएल) का चयन कर उसे भरना होगा। इसे अपलोड करते ही रिपोर्ट आ जाएगी। इसमें कितने दिनों का अवकाश चाहिए। इसकी जानकारी इसमें भरी जाएगी। मॉड्यूल को हर विभाग के मुख्यालय स्तर पर बैठे अधिकारी देख सकेंगे। यह भी देख सकेंगे कि किस विभाग में किस अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश दिया गया है। पहले चरण में यह व्यवस्था प्रधान कार्यालयों व जहां उपायुक्त बैठते हैं, वहां के अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू होगी। 21 मई से प्रदेश के हर कर्मचारी व विभाग में लागू हो जाएगी। इसके लिए कर्मचारी अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन करेंगे।

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