हाईकोर्ट ने सीबीएसई से री-एडमिशन फीस पर मांगा जवाब
नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों द्वारा हर साल री-एडमिशन फीस के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीएसई से सात जून तक जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ व न्यायाधीश आलोक सिंह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
बताते चलें कि काठगोदाम हरविलास सदन की संस्था स्टूडेंट गार्जियन एसोसिएशन के संस्थापक पंकज खत्री ने इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। दायर याचिका में कहा गया है कि पब्लिक स्कूल प्रबंधन की ओर से हर साल दोबारा प्रवेश के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है। इतना ही नहीं बच्चों की किताबें और यूनिफॉर्म निर्धारित दुकानों से ही खरीदने के लिए दवाब बनाया जाता हैं। इससे स्कूलों को कमीशन मिलता है, जबकि बच्चों को किताबें महंगी दरों पर खरीदनी पड़ती हैं। अभिभावक संघ की आपत्ति के बाद भी पब्लिक स्कूलों की मनमानी जारी है। अब खंडपीठ ने इस मामले में सीबीएसई को सात जून तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
Key Words : Uttarakhand, Nanital, High Court, CBSE, Re-Admission Fees