उत्तराखंड

सचिवालय परिसर में धूम्रपान करते पकड़े गये तो भरना पड़ेगा जुर्माना

देहरादून। सचिवालय परिसर में बीड़ी-सिगरेट पीना/पान-गुटखा की पीक थूकना निषेध कर दिया गया है। अब यदि किसी भी सचिवालय कर्मी या बाहरी व्यक्ति को सचिवालय परिसर को गंदा करते हुए पकड़ा गया तो दोषी व्यक्ति से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा। सीसीटीवी और एन्टी स्पीलिटिंग कैमरा के माध्यम से ऐसे क्रिया-कलापों पर सतत् निगरानी रखी जा रही है।

शुक्रवार को उत्तराखंड शासन में उप सचिव सुनील सिंह ने बताया कि सचिवालय परिसर को गन्दा करते हुए या धूम्रपान /पान-गुटखा की पीक थूकते हुए पकड़ा जाने पर संबंधित व्यक्ति से 100 रुपये अर्थदण्ड/सफाई सहयोग शुक्ल के रूप में सचिवालय सुरक्षा दल द्वारा प्राप्ति रसीद देकर वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई सचिवालय कर्मी अर्थदण्ड नही देता है या इन्कार करता है तो मामले की शिकायत मुख्य सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से संबंधित कार्मिक के विभागाध्यक्ष/सचिव से की जाएगी और निर्धारित अर्थदण्ड वसूल किये जाने के साथ ही विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगा।

उन्होंने बताया कि यदि बाहरी व्यक्ति द्वारा अर्थदण्ड देने से मना किया जाता है तो संबंधित का पास निरस्त कर दिया जाएगा और उसे सचिवालय में किसी भी स्थिति में प्रवेश नही करने दिया जाएगा।

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