हाईकोर्ट ने स्कूली वाहनों में सीसीटीवी व जीपीएस सिस्टम लगाने के दिए आदेश
नैनीताल। स्कूली वाहनों में छेड़छाड़ की घटनाओं को नैनीताल हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है। अदालत ने ऐसे सभी वाहनों में सीसीटीवी व जीपीएस सिस्टम लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को इसकी मॉनीटरिंग करने को कहा है। रोजाना चेकिंग की जिम्मेदारी एसडीएम को दी गई हैं। अदालत ने स्कूल के कर्मचारियों के सत्यापन के आदेश भी दिए हैं। हल्द्वानी प्रकरण में कोर्ट ने नैनीताल के एसएसपी को 48 घंटे के भीतर संबंधित स्कूल के प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
हल्द्वानी निवासी एक अभिभावक ने स्कूली बच्चों से होने वाली छेड़खानी की घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले सप्ताह हल्द्वानी में स्कूल वैन में एक मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना शर्मशार करने वाली है। उन्होंने माननीय न्यायालय से बच्चों के साथ होने वाली इस तरह की घटनाओं में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।
हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए बच्चों की सुरक्षा के संबंध में नैनीताल के सभी स्कूली वाहनों में सीसीटीवी व जीपीएस सिस्टम लगाने के आदेश दिए हैं। निजी स्कूल प्रबंधकों को आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय की है। उन्हें हर पंद्रह दिन में स्कूलों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं।