तीन तलाक बिल लोकसभा में पास, अब राज्य सभा में होगा पेश
नई दिल्ली। तीन तलाक पर रोक लगाने वाला ऐतिहासिक मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक-2017 लोकसभा में गुरुवार को बिना किसी संशोधन के पास हो गया। सदन में विधेयक के खिलाफ सभी संशोधन खारिज हो गए। अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जायेगा।
लोकसभा में कार्रवाही के दौरान तीन तलाक बिल एआईएमआईएम प्रमुख असादुद्दीन ओवैसी के तीनों संशोधन खारिज हो गए। कांग्रेस की सुष्मिता देव और सीपीआईएम के ए संपत के संशोधन भी खारिज किए गए।
तीन तलाक बिल पर केंद्र सरकार ने लोकसभा में अपना पक्ष रखा तो लंबी लंबी बहस हुई। कई दलों ने इसकी तीखी आलोचना की। बिल में कांग्रेस ने भी कुछ खामियां बतायी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिल के समर्थन में अपनी दलील देते हुए कहा कि अगर मुस्लिम महिलाओं, बहनों के हित में बिल लाना अपराध है तो ये अपराध हम दस बार करेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। शरीयत में दखल नहीं दे रहे हैं। कानून मंत्री ने कहा कि तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद भी सौ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। रविशंकर ने तीन तलाक बिल पर बोलते हुए कहा इसे राजनीति से ना जोड़े। कानून मंत्री ने कहा कि मजहब के तराजू पर बिल को ना तोला जाए।
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