…अब डिजीटल लॉकर से कराई जा सकेगी वाहन के कागजातों की जांच
देहरादून। वाहन चलाते समय अब आपको ड्राइविंग लाइसेन्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पोल्यूसन सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी कागजात साथ लेकर चलने की जरुरत नहीं पड़ेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 में संशोधन किये हैं जिसके तहत वाहन चालक अपना ड्राइविंग लाइसेन्स व अन्य सभी दस्तावेज इलेक्ट्रानिक रुप में डिजीटल लॉकर में रखकर दिखा सकते हैं।
अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 में हुए इस संशोधन के सम्बन्ध में सभी जनपद प्रभारियों को अनुपालन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इस संशोधन में ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कागजात, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी शामिल है। इसके लिए चालक केंद्र सरकार के जैसे डिजीटल लॉकर ऐप का इस्तेमाल कर सकता है।
इस वेब सेवा के जरिये जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे अहम दस्तावेजों को ऑनलाइन स्टोर किया जा सकता है। यह सुविधा पाने के लिए बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार का नंबर फीड कर आप डिजीटल लॉकर अकाउंट खोल सकते हैं। लॉकर खोलने के लिए डिजीटल लॉकर डाॅट जीओवी डाॅट इन लॉगइन कर आईडी बनानी होगी और आधार कार्ड नंबर लॉग इन करना होगा। अकाउंट बनने के बाद सारे निजी दस्तावेज डाउनलोड कर सुरक्षित रखे जा सकेंगे।