उत्तराखंड

अब खुली मिठाई पर भी मिलेगी एक्सपायरी डेट

खाद्य संरक्षा आयुक्त ने जारी किए आदेश, पूरे प्रदेश में 26 अक्टूबर से लागू की गई व्यवस्था

डीबीएल संवाददाता / देहरादून।

उत्तराखंड में अब मिठाई की दुकानों पर खुली मिठाइयों पर निर्माण की तारीख और एक्सपायरी डेट भी लिखी होगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से यह निर्णय लिया है। खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ को लेकर यह आदेश जारी किए हैं।

26 अक्टूबर से राज्य में बिक्री के लिए रखी जाने वाली खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के काउंटर तथा ट्रे पर निर्माण की तिथि और अवसान तिथि यानी एक्सपायरी डेट अथवा यूज बाई डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस निर्णय से मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं को उत्पाद की ताजगी और उसकी उपयोग अवधि के बारे में जानकारी मिल सकेगी। अब तक पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर निर्माण तिथि और उपयोग अवधि संबंधी जानकारी अंकित करना अनिवार्य था, लेकिन खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के लिए इस तरह का स्पष्ट अनिवार्य प्रावधान नहीं था।

नए आदेश के तहत दुकानदारों को बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के काउंटर या ट्रे पर निर्माण की तिथि तथा एक्सपायरी डेट अथवा यूज बाई डेट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसके निर्माण और उपयोग की अवधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

यह व्यवस्था पूरे उत्तराखंड राज्य में लागू की गई है। इससे मिठाई एवं बेकरी कारोबार से जुड़े खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अपने प्रतिष्ठानों में जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।

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