मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की अंकिता मामले की सुनवाई में फैसला सुरक्षित
रिपोर्ट भगवान सिंह पौड़ी : अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की अंकिता मामले की सुनवाई में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार से स्थानांतरित करने की याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। दोनो पक्षों की दलीलों को सुनते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब अगली तय तारीख पर अपना फैसला सुनाएगी।
दरअसल, अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने जिला एवं सत्र न्यायालय, पौडी में याचिका दायर कर मामले को कोटद्वार कोर्ट के बजाय जिला एवं सत्र न्यायालय, पौडी में स्थानांतरित करने की मांग की थी.
दरअसल,जिला एंव सत्र न्यायालय पौड़ी में एक याचिका दायर की थी. जिस पर आज मुख्य आरोपी पुलकित आर्य जिला एंव सत्र न्यायालय में पेश हुआ और कोर्ट में अपनी पैरवी स्वंय की। पुलकित आर्य ने उन्ही आधार को कोर्ट के समक्ष रखा जिसका जिक्र उसने दायर याचिका में किया था।
वहीं अंकिता भण्डारी हत्याकाण्ड की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने पुलकित की याचिका में रखे गये आधार को तर्कहीन बताकर अपना पक्ष न्यायाधीश के समक्ष रखा दोनो पक्षो को सुनने के बाद जिला एंव सत्र न्यायाधीश पौड़ी ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा है जिसे अगली सुनवायी की अगली निर्धारित तिथि पर सुनाया जायेगा।