सख्ती : नियम के विरूद्ध रोड कटिंग मामले में ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज

डीबीएल संवाददाता / देहरादून।
रोड कटिंग कार्य में अनुमति की शर्तों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड पिटकुल की रोड कटिंग अनुमति निरस्त करते हुए कार्य को प्रतिबंधित कर दिया गया है। नियमों के विरूद्ध कार्य करने को लेकर एक्शियन एवं ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज किया गया।
हाल ही में रोड कटिंग मामलों में मनमानी पर जिलाधिकारी ने संबंधितों के विरुद्ध एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं । देहरादून की एलआईसी बिल्डिंग के पास विद्युत केबल अंडरग्राउंड कार्य में आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। प्रशासन की टीम ने निरीक्षण में पाया गया कि निर्धारित समय व शर्तों के विपरीत रोड कटिंग की जा रही थी, जिससे यातायात बाधित हुआ और आमजन को भारी परेशानी उठानी पड़ी।
जिला प्रशासन ने पिटकुल को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रभावित स्थलों पर तत्काल भरान कर सड़क को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाए।



