उत्तराखंड

हाईकोर्ट ने जारी किया गढ़वाल कमिश्नर के खिलाफ जमानती वारंट

नैनीताल। हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित न होने पर गढ़वाल कमिश्नर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कमिश्नर को मंगलवार 19 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। राजस्थान निवासी पुखराज और अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार में हरकी पैड़ी में अर्द्धकुंभ मेले के दौरान संजय पुल व संत रविदास मंदिर को जोड़ने के लिए बनाई गई सीढ़ियों से मंदिर को काफी नुकसान हुआ था।

सरकार ने 2016 में 42.17 लाख रुपये से रविदास मंदिर के समीप से फिर से सीढ़ियां बनाने का आदेश जारी किया था।
याचिकाकर्ता ने कहा कि सीढ़ियां बनाने से मंदिर को फिर से नुकसान हो रहा है और सरकारी धन का दुरुप्रयोग हो रहा है। पूर्व में कोर्ट ने कमिश्नर गढ़वाल को व्यक्तिगत रूप से 18 जून को कोर्ट पेश होने के आदेश दिए थे। कमिश्नर कोर्ट में पेश नहीं हुए। खंडपीठ ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए मंगलवार 19 जून को गढ़वाल कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button