उत्तराखंड

उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में अभी नहीं होगी शराबबंदी

देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट के गढ़वाल मंडल के तीन जिलों उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में शराब की बिक्री पर रोक लगाए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे आर्डर दे दिया है।

बताते चलें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में दिसंबर 2016 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ने चारधाम यात्रा मार्ग पर शराब की बिक्री पर 1 अप्रैल, 2017 से पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने के आदेश दिए थे। एचसी के इस आदेश के खिलाफ सूबे के आबकारी विभाग ने राजस्व का नुकसान का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामले में आज 31 मार्च को हुई सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे पर आने वाली शराब की दुकानों को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने शराब दुकानों के मालिकों को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे इलाके जहां आबादी 20 हजार से कम है वहां हाईवे से 220 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोल सकेंगे। 20 हजार से ज्यादा आबादी होने पर शराब की दुकानों को हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर खोलना होगा।

 

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