फूलों की घाटी में पॉलीथिन प्रतिबंधित, 10 हजार जुर्माना लगेगा

चमोली। पॉलीथिन पर हाईकोर्ट की सख्ती का असर पर नजर आने लगा है। सूबे के शहरों में दुकानदारों में जहां प्रशासन की कार्यवाही से हड़कंप मचा है वहीं नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में पड़ने वाली विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में पॉलीथिन बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के प्रभागीय वनाधिकारी डीएफओ चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि नियमों का उल्लंघन
करने वालों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना ठोका जाएगा। इसके अलावा यहां आने वाले पर्यटक अपने साथ पानी की प्लास्टिक बोतल तो ले जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें प्रति बोतल 500 रुपये जमा करने होंगे। यह धनराशि वापसी में खाली बोतल दिखाने पर उन्हें लौटा दी जाएंगी।
विश्व धरोहर में शामिल फूलों की घाटी में 500 से अधिक प्रजाति के फूल पाए जाते हैं। इसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कई दुर्लभ प्रजाति के जीवों का भी वास है। इसमें कस्तूरा मृग, सफेद और भूरा भालू, स्नो लेपर्ड शामिल हैं। अब तक यहां आने वाले हजारों पर्यटक अपने साथ लाए गए पॉलीथिन कैरी बैग और पानी की बोतलें यहां वहां फेंक देते हैं। इससे घाटी के पारिस्थितिकीय तंत्र को नुकसान पहुंच रहा है। डीएपफओ जोशी ने बताया कि अगले सीजन से पर्यटक यहां पॉलीथिन नहीं ले जा सकेंगे। इस साल मई अंतिम सप्ताह में पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी खोल दी जाएगी।
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